भाग 5 (भारत का संविधान)

भारतीय संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार के कामकाज के लिए प्रावधान हैं. इसमें संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, और शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण की स्थापना की गई है.भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, भारत के महालेखा परीक्षक, और संसद के स्वरूप, गठन, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना, संसद के सत्र, सत्रावसान, वेतन, भत्ते, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संसदीय समितियां, उच्चतम न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद की अवधि, और अन्य कई व्यवस्थाएं शामिल हैं.[1]

  1. "Part V Archives". Constitution of India. 1946-12-09. अभिगमन तिथि 2024-04-23.

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