अनुच्छेद 5 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 5 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारत के राज्य क्षेत्र की नागरिकता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 5 के मुताबिक, भारत का नागरिक बनने के लिए संविधान में बताए गए मानदंडों को पूरा करना होता है. इसमें यह बताया गया है कि भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, या जिसके माता-पिता में से कोई भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच साल तक भारत के क्षेत्र में मामूली रूप से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा. [1][2] अनुच्छेद 11 ने भारत की संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्तियां दी हैं. इस प्रावधान के परिणामस्वरूप, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया.[3] पृष्ठभूमिभारत के संविधान के अनुच्छेद-5 में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो की नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 (अनुच्छेद 5) में नागरिकता के बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। सभा ने इस प्रारूप अनुच्छेद पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को चर्चा की थी। कुछ सदस्यों ने धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए एक अवशिष्ट प्रावधान शामिल करने की मांग की । उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक हिंदू या सिख जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, चाहे वह कहीं भी रहता हो, भारतीय नागरिकता का हकदार होना चाहिए। खंडन में, एक सदस्य ने धर्म और नागरिकता को हाइफ़न करने के ख़िलाफ़ दृढ़ता से आग्रह किया । उन्होंने तर्क दिया कि नियमों को न्याय और समानता द्वारा सूचित किया जाना चाहिए, न कि बाहरी शर्तों पर। एक अन्य सदस्य दोहरी नागरिकता को समायोजित करने वाले मसौदा लेख को लेकर उत्सुक थे । उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार पारस्परिकता के सिद्धांत पर देशों को दिया जाना चाहिए। एक सदस्य का मानना था कि इस अनुच्छेद ने भारतीय नागरिकता सस्ती और आसानी से उपलब्ध करा दी है। जवाब में, यह बताया गया कि इस अनुच्छेद के प्रावधान नागरिकता पर अमेरिकी कानून की तुलना में अधिक सख्त थे। कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधन जो मतदान के लिए रखे गए थे, अस्वीकार कर दिए गए। संविधान सभा ने 12 अगस्त 1949 को मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अनुच्छेद 5 को अपनाया ।[4] मूल पाठ
सन्दर्भ
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